Rajasthan Service Rules (RSR) Part 1 – सामान्य परिचय और परिभाषाएँ [With Glossary, Cases, Highlights]

🧾 Rajasthan Service Rules (RSR) – भाग 1: सामान्य परिचय एवं परिभाषा 📘 अध्याय – 1 सामान्य परिचय राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर) 🔷 नियम 1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में सरकारी सेवा के संचालन के लिए कुछ नियम व उपबंध बनाने का अधिकार है। 📅 23 मार्च 1951 की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान सेवा नियम (आर.एस.आर.) राजस्थान में 01.04.1951 से प्रभावी हुई। आरंभसूचक नियम: राज्यपाल के कार्यकारी आदेशों से तथा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ❌ अपवाद जिन पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं: राजस्थान में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी। वे केंद्र कर्मचारी, जो अन्य कार्य पर हैं लेकिन प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में नियुक्त हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। वे कर्मचारी जिनका विपरीत निर्धारण भुगतान आकस्मिकता से होता है। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत संचालित होती है। सिविल निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संचालित ह...